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Rajasthan TET

REET 2023 RTET 2023 Exam Rajasthan Teacher Eligibility Test TET Syllabus Board of Secondary Education Rajasthan Primary TET result REET Syllabus Teachers Recruitment REET News Can CTET qualified apply for Rajasthan teacher Vacancy

Is CTET valid in Rajasthan Teacher Vacancy
Age limit for REET
Validity of REET
Eligibility

Rajasthan Teacher Eligibility Test(REET)

What is RTET

RTET is Rajasthan tet, more specically Rajasthan Teacher Eligibility Test a test one must qualify to become a teacher in Rajasthan govt jobs.

Rajasthan TET Latest News

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Is CTET Valid in Rajasthan?

CTET is valid in Central Schools, Navodaya Schools and other central government administered schools of the state. REET is required to be eligible for State run schools. Private schools may consider REET or CTET.

Who conducts REET in Rajasthan?

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What is the age limit to appear in REET (RTET)?

There is no upper age limit to appear in REET. The age criteria are to be considered by the appointing authority at the time of appointment.

Applicability, in which schools Rajasthan Teacher Eligibility Test, RTET is applicable?

(i) a school established owned or controlled by the State Government or a local authority.

(ii) an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the state Government or the local authority.

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RTET Validity

REET प्रमाण पत्र की वैधता:- REET की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । जिसकी वैधता परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक रहेगी । REET परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती/रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदंड मात्र है ।
 
Note:-  सामान्यता: वैधता पांच या सात वर्ष की रहती है।
 




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Structure of REET (Syllabus of RTET)

स्तर प्रथम – (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक) अधिकतम अंक : 150, संमय 2.30 घंटा

कृ.सं.विषय वस्तुप्रश्नों की संख्या (बहु विकल्प प्रश्न)अंक
1.बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ3030
2.भाषा -I – हिंदी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिंधी / पंजाबी / गुजराती
(भाषा -I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है । इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम ‘Medium of Instruction’ की भाषा है । जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है।)
3030
3.भाषा-II – हिंदी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिंधी / पंजाबी / गुजराती
(भाषा -II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है । जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है। किन्तु यह भाषा -I से भिन्न होगी ।)
3030
4.गणित 3030
5.पर्यावरण अध्ययन3030
योग150150

प्रश्नों का स्तर  एवं प्रकृति :

1. “बाल विकास एव शिक्षण विधियाँ” प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक को आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षण के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे ।

2. भाषा 1 के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे । जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है ।

3. भाषा 2 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से किया जाना आवश्यक है । जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु यह भाषा 1 से भिन्न होगी । इस प्रश्न पत्र में भाषा 2 कि सामान्य समझ, संप्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे ।

4. “गणित तथा पर्यावरण अध्ययन” विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

5. बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा । लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर सेकेंडरी (कक्षा 10) तक का होगा ।

6. प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

स्तर द्वितीय – (कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक) अधिकतम अंक : 150 संमय 2.30 घंटा

कृ.सं.विषय वस्तुप्रश्नों की संख्या (बहु विकल्प प्रश्न)अंक
1.बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ3030
2.भाषा -I – हिंदी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिंधी / पंजाबी / गुजराती
(भाषा -I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है । इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम ‘Medium of Instruction’ की भाषा है । जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है।)
3030
3.भाषा-II – हिंदी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिंधी / पंजाबी / गुजराती
(भाषा -II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है । जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया गया है। किन्तु यह भाषा -I से भिन्न होगी ।)
3030
4.(अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु IV (अ) गणित एवं विज्ञान विषय
या

(ब) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु IV (ब) सामाजिक अध्ययन विषय
या

(स) अन्य विषय के शिक्षक हेतु – IV (अ) अथवा IV(ब) में से कोई एक
6060
योग150150

1. “बाल विकास एव शिक्षण विधियाँ” प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक को आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षण के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे ।

2. भाषा 1 के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे । जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है ।

3. भाषा 2 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से किया जाना आवश्यक है । जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु यह भाषा 1 से भिन्न होगी । इस प्रश्न पत्र में भाषा 2 कि सामान्य समझ, संप्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे ।

4. “गणित तथा पर्यावरण अध्ययन” विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

5. राज्य संरकार द्वारा निर्धारित कक्षा 6 से 8 तक के “गणित एवं विज्ञान” विषय में समान अनुपात में (30 प्रश्न गणित विषय के एवं 30 प्रश्न विज्ञान विषय के) तथा “सामाजिक अध्ययन” के 60 प्रश्न पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न पूछे जायेंगे ।

6. बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा VI से VIII तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा । लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर सेकेंडरी (कक्षा 12) तक का होगा ।

7. प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।


RTET Exam Eligibility Criteria (TET Exam Qualification)

कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ (Eligibility for Primary Teacher) :-

A. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2—year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

OR

B. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed or appearing in final year of 2—year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation, 2002.

OR

C. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4—year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

OR

D. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2—year Diploma in Education (Special Educaton).

OR

E. Graduation and passed or appearing in final year of two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

कक्षा 6 से 8 (स्तर-द्वितीय) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ :-

A.Graduation and passed or appearing in final of 2—year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

OR

B.Graduation with at least 50% marks and 1 year B.Ed. passed or appearing in final year of 2—year Bachelor in Education (B.Ed).

OR

C.Graduation with at least 45% marks and 1 year B.Ed. passed or appearing in final year of 2 year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

OR

D. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4—year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).

OR

E. Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4—year B.A/B.Sc.Ed or B.A. Ed./B.Sc.Ed.

OR

F. Graduation with at least 50% marks and passed or appearing in 1—year B.Ed. (Special Education).

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स्पष्टीकरण :- उपरोक्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिंदु A से E सामान्य शिक्षक तथा बिंदु F की विशेष शिक्षक पद हेतु

* अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा /डिग्री पाठ्यक्रम :- इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद (राअशिप) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा /डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योन्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगा।

* विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण –
वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण को हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

* किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण  :-

राज्य सरकार द्वारा 23 मार्च 2011 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार जो व्यक्ति NCTE & RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 (सपठित 29.7.2011) की अधिसूचना अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो REET में बैठने के पात्र हैं, किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए सभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स REET परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया हो।

* माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3964/2011 सुशील सोमपुरा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 55 के क्रम में राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F.7(1)E.E./Plan-2011 दिनांक 17 जून 2011 एवं 16.09.2013 में प्रदत्त निर्देशानुसार REET के लिए आवेदन करने हेतु निग्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होंगे :—

1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था उन्हें सीनियर सेकेंडरी (10+2) या समकक्ष / स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशेत प्राप्त होने को कोई बाध्यता नहीं  है। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विशेष प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है।

2. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 जारी होने के बीच को अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी (10+2) या समकक्ष / स्नातक स्तर या समकक्ष पर कोर्स अथवा जम्मू एव कश्मीर से उक्त अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम 45 प्रत्तिशत प्राप्त होने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही होगी । इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रत्तिशेत प्राप्तांक होने को बाध्यता लागू रहेगी।

3. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी (10+2) या समकक्ष / स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रत्तिशत प्राप्तांक की बाध्यता आवश्यक होगी। जम्मू एव कश्मीर से उक्त तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम 50 प्रत्तिशत प्राप्त करने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही लागू होगी।

नोट :- (1) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ विशेष योग्यजन/ विधवा / तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियो हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट मान्य होगी।

* NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार :- भाषा के अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान आदि के अध्यापकों के सम्बन्य में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योन्यता मापदपड लागू होंगे।

* विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, राजीव रवर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत पैरा-टीचर्स, मदरसा पैरा-टीचर्स के संबंध में यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदंडानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में इन श्रेणियों के संबंधित व्यक्तियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, अर्थात इन श्रेणियों के सभी व्यक्तियों को अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः ऐसे श्रेणी के व्यक्ति यदि उक्तानुसार पात्रता रखते हैं तो REET में बैठने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RTET Passing Marks

1. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) में उत्तीर्ण होने क लिए न्यूनतम 60 प्रतिशेत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करना अनिवार्य है।

2. राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनूसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों क लिये न्यूनतम 36 प्रतिशेत उत्तीणोंक (Minimum Passing Marks) अर्जित करने अनिवार्य है।

Contact information for RTET
Secretary
Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer
Telephone : 91-145-2420597 Fax : 91-145-2420429
Email ID : reetbser@gmail.com



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